राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानों के कल्याण एवं लाभ के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है “मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना”। यह योजना किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं उनकी आय बढ़ाने का एक नया कदम है।
इस योजना के तहत बिजली मीटर कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर हर माह अधिकतम ₹1000 तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता मानदंड, उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं और आवेदन प्रक्रिया आदि जानकारी नीचे दी गई है।
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana Rajasthan : Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | Energy Sector, Government of Rajasthan |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी किसान |
लाभ | अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष बिजली बिल सब्सिडी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | energy.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान राज्य के गरीब किसानों को कम लागत पर खेती करने में सक्षम बनाना है और उन्हें खेती-बाड़ी करने एवं बिजली की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है. किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लाभ
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं के बिल पर अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी।
सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के बिल पर प्रतिमाह ₹1000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे एवं प्रतिवर्ष ₹12000 रुपये प्रदान किए जाते है।
यह सुविधा राज्य के मीटर कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह ₹1000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगमों द्वारा 2 महीने के बल मुहैया कराए जाएंगे।
उन बिलों पर सरकार द्वारा 7% का अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की पात्रता
आवेदक किसान राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
राजस्थान के वे सभी किसान उपभोक्ता जिनके पास बिजली मीटर कनेक्शन है वे इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी या आयकरदाता किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र नहीं हैं।
आवेदक किसान को पहले अपने बकाया बिल राशि का भुगतान करना होगा तभी उन्हें इस योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी।
आवेदक किसान का बैंक खाता उसके आधार से लिंक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना आवेदन प्रक्रिया
अगर आप राजस्थान किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
स्टेप 1 : सबसे पहले आपको राजस्थान राज्य विद्युत निगम (डिस्कॉम) कार्यालय पहुंचना होगा।
स्टेप 2 : वहां जाने के बाद आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए विशिष्ट आवेदन पत्र लेना होगा।
स्टेप 3 : आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही सही भरें और आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
स्टेप 4 : इसके बाद आपको उस आवेदन पत्र को निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।